सुप्रीमकोर्ट ने चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति से संबंधित फ़ाइल तलब की

सुप्रीमकोर्ट ने चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति से संबंधित फ़ाइल तलब की

नई दिल्ली। देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीमकोर्ट ने चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति से संबंधित फ़ाइल तलब की है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र से चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति से संबंधित फाइल पेश करने को कहा, जिन्हें 19 नवंबर को नियुक्त किया गया था।

न्यायमूर्ति के एम जोसेफ की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि वह जानना चाहती है कि क्या चुनाव आयुक्त के रूप में गोयल की नियुक्ति में कोई “झोल” था क्योंकि उन्हें हाल ही में सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दी गई थी।

पीठ ने अटार्नी जनरल से कहा, हम देखना चाहते हैं कि क्या प्रक्रिया अपनाई गई। हम इसे कानूनी कार्यवाही के रूप में नहीं लेंगे और इसे अपने रिकार्ड के लिए रखेंगे, लेकिन हम जानना चाहते हैं क्योंकि आपने दावा किया है कि सबकुछ ठीक है। चूंकि हम विषय की सुनवाई कर रहे हैं और इसके बीच नियुक्ति हुई है, इनका आपस में संबंध हो सकता है। आपके पास कल तक का वक्त है इसलिए दस्तावेज पेश करें।

पीठ ने सुनवाई के दौरान गोयल की नियुक्ति से संबंधित फाइल देखने की अदालत की इच्छा पर अटॉर्नी जनरल (एजी) आर वेंकटरमणि की आपत्तियों को खारिज कर दिया।

वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा , यह निर्वाचन आयुक्त बृहस्पतिवार तक सरकार में सचिव स्तर के एक अधिकारी के रूप में काम कर रहे थे। अचानक, उन्हें शुक्रवार को वीआरएस दे दिया गया और निर्वाचन आयुक्त नियुक्त कर दिया गया। न्यायमूर्ति जोसेफ ने कहा कि जहां तक उन्हें याद है, एक व्यक्ति को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने में तीन महीने का वक्त लगता है।

वेंकटरमणि ने बेंच से कहा, “यह चुनाव आयुक्तों और मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) की नियुक्ति से जुड़े बड़े मुद्दे देख रहे है और यह अधिवक्ता प्रशांत भूषण द्वारा बताये गए एक व्यक्तिगत मामले को नहीं देख सकता है।’ इस मामले में सुनवाई कर रही बैच में जस्टिस अजय रस्तोगी, अनिरुद्ध बोस, हृषिकेश रॉय और सी टी रविकुमार भी शामिल हैं।

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TeamDigital