राजीव गांधी हत्याकांड के 6 दोषियों को रिहा करने का आदेश, कांग्रेस ने उठाये सवाल

राजीव गांधी हत्याकांड के 6 दोषियों को रिहा करने का आदेश, कांग्रेस ने उठाये सवाल

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे नलिनी श्रीहरन और आरपी रविचंद्रन सहित छह दोषियों को समय से पहले रिहा करने का निर्देश दिया।

नलिनी और रविचंद्रन के अलावा, रिहा होने वाले चार अन्य लोगों में संथान, मुरुगन, रॉबर्ट पायस और जयकुमार शामिल हैं। न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना की पीठ ने कहा कि मामले के दोषियों में से एक ए जी पेरारिवलन के मामले में शीर्ष अदालत का फैसला उनके मामले में समान रूप से लागू होता है।

इससे पहले शीर्ष अदालत ने 18 मई को संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी असाधारण शक्ति का इस्तेमाल करते हुए, पेरारिवलन को रिहा करने का आदेश दिया था, जिन्होंने 30 साल से अधिक जेल की सजा काट ली थी।

बता दें कि अनुच्छेद 142 के तहत, शीर्ष अदालत “पूर्ण न्याय” प्रदान करने के लिए आवश्यक कोई भी फैसला या आदेश जारी कर सकती है।” देश की सर्वोच्च अदालत ने माना कि धारा 302 के तहत दोषी ठहराए गए एक अपीलकर्ता को क्षमा के मामले में राज्यपाल राज्य कैबिनेट की सलाह से बाध्य थे और वर्तमान मामले में बिना किसी विवाद के कैबिनेट ने सभी आवेदकों को छूट प्रदान करने का संकल्प लिया है।

कोर्ट ने कहा कि “इसलिए, ए जी पेरारिवलन की रिहाई का निर्देश देते समय जिन कारणों को इस अदालत ने पाया, वे वर्तमान आवेदकों पर समान रूप से लागू होते हैं। अदालत ने कहा कि सभी अपीलकर्ताओं द्वारा अपने किये अपराध के संबंध में अपनी सजा काट ली गई है। इसलिए जब तक कि किसी अन्य मामले में आवश्यक न हो, उन्हें रिहा करने का निर्देश दिया जाता है।

गौरतलब है कि राजीव गांधी की 21 मई, 1991 की रात को तमिलनाडु के श्रीपेरंबुदूर में एक चुनावी रैली में एक महिला आत्मघाती हमलावर द्वारा हत्या कर दी गई थी, जिसकी पहचान धनु के रूप में हुई थी।

कांग्रेस ने उठाये सवाल:

वहीँ पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे नलिनी श्रीहरन और आरपी रविचंद्रन सहित छह दोषियों को समय से पहले रिहा करने के सुप्रीमकोर्ट के फैसले पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किये हैं।

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि “पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के अन्य हत्यारों को मुक्त करने का SC का निर्णय अस्वीकार्य और पूरी तरह से गलत है। कांग्रेस इसकी आलोचना करती है और इसे पूरी तरह से अक्षम्य मानती है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि SC ने भारत की भावना के अनुरूप काम नहीं किया।”

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