सपा नेता आज़म खान को राहत, अदालत ने दी नियमित ज़मानत

सपा नेता आज़म खान को राहत, अदालत ने दी नियमित ज़मानत

रामपुर। भड़काऊ भाषण मामले में सपा नेता आज़म खान को आज एमपी/एमएलए कोर्ट ने राहत देते हुए नियमित ज़मानत दे दी। 2019 के भड़काऊ भाषण मामले में आज़म खान ने अपनी सजा को सत्र न्यायालय में चुनौती दी थी।

गौरतलब है कि 2019 के भड़काऊ भाषण मामले में विशेष अदालत ने 27 अक्टूबर को तीन साल की कैद की सजा सुनाई थी। अदालत द्वारा द्वारा सजा सुनाये जाने के बाद आज़म खान की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी।

आज़म खान के वकील ज़ुबैर अहमद खान ने मीडिया को बताया कि रामपुर की स्पेशल मजिस्ट्रेट कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां की जमानत पर मुहर लगा दी है। अब वे जमानत पर रहेंगे। उन्हे रिहा कर दिया गया है।

उन्होंने बताया कि आज़म खान को पहले अंतरिम जमानत दी गई थी और नियमित जमानत के लिए अदालत में अर्जी दी गई थी। उन्होंने बताया कि दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने खान को नियमित जमानत दे दी।

गौरतलब है कि आज़म खान की विधानसभा सदस्यता रद्द किये जाने के बाद रामपुर शहर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए 5 दिसंबर को मतदान होगा। समाजवादी पार्टी ने इस सीट पर आसिम रज़ा को उम्मीदवार बनाया है। वहीँ बीजेपी ने एक बार फिर आकाश सक्सेना को टिकट दिया है।

आकाश सक्सेना वही व्यक्ति हैं जिन्होंने आज़म खान के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। जिसके बाद आज़म खान के खिलाफ ताबड़तोड़ मुकदमे दर्ज हुए थे।

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TeamDigital