मुज़फ्फरनगर दंगे में दोषी करार दिए गए पूर्व बीजेपी विधायक विक्रम सैनी को हाईकोर्ट से झटका

मुज़फ्फरनगर दंगे में दोषी करार दिए गए पूर्व बीजेपी विधायक विक्रम सैनी को हाईकोर्ट से झटका

प्रयागराज। मुज़फ्फरनगर दंगे से जुड़े मामले में मिली सजा के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे बीजेपी नेता और पूर्व विधायक विक्रम सैनी को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है।

मुज़फ्फरनगर दंगे में अदालत द्वारा सजा सुनाये जाने के बाद विक्रम सैनी की विधानसभा सदस्यता पहले ही निरस्त हो चुकी है। विक्रम सैनी की याचिका पर हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि दोषी व्यक्ति पर बेहद गंभीर आरोप साबित हुए हैं। विधानसभा की सदस्यता की योग्यता से बचने के लिए दिया गया आधार भी उचित नहीं है।

गौरतलब है कि मुज़फ्फरनगर दंगे से जुड़े मामले में विक्रम सैनी को दोषी करार देते हुए एमपी/एमएलए कोर्ट ने दोषी मानते हुए दो साल की सजा सुनाई है। विशेष अदालत द्वारा सजा सुनाये जाने के बाद विक्रम सैनी की विधानसभा सदस्यता निरस्त कर दी गई है और खतौली सीट पर उपचुनाव का एलान कर दिया गया है।

उत्तर प्रदेश की खतौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए 5 दिसंबर को मतदान होना है। इस सीट पर बीजेपी ने विक्रम सैनी की पत्नी राजकुमारी को उम्मीदवार बनाया है।

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