नाबालिंग से बलात्कार के आरोपी आसाराम को नहीं मिली जमानत

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जयपुर। नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में जोधपुर जेल में बंद आसाराम को जमानत नहीं मिली। उनके वकील ने मंगलवार को बीमारियों की सूची हाई कोर्ट में पेश कर कहा कि इनका इलाज सिर्फ केरल में होता है, इसलिए मानवीय आधार पर जमानत मिलनी चाहिए।

न्यायाधीश निर्मल जीत कौर ने आसाराम की मेडिकल रिपोर्ट देखकर कहा कि उन्हें किसी प्रकार की गंभीर बीमारी नहीं है। ऐसे में इलाज कराने केरल जाने का क्या औचित्य है? इस पर आसाराम के वकील ने सुझाव दिया कि उनकी नियमित याचिका पर सुनवाई 12 जुलाई को प्रस्तावित है। ऐसे में इस याचिका को भी उसके साथ जोड़ दिया जाए।

न्यायाधीश ने वकीलों के सुझाव को स्वीकार करते हुए उनकी इस याचिका को नियमित याचिका के साथ जोड़ने का आदेश दिया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी। गौरतलब है कि अब तक विभिन्न न्यायालयों में आसाराम की कई जमानत याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं।

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