नागरिकता कानून के खिलाफ सुप्रीमकोर्ट में 6 और याचिकाएं दायर
नई दिल्ली। नागरिकता कानून के खिलाफ सुप्रीमकोर्ट में 6 और याचिकाएं दायर की गई हैं। इसमें से एक याचिका असोम जन मोर्चा, एआईयूडीएफ की ओर से दाखिल की गई है।
इन याचिकाओं में नागरिकता कानून तथा सीएए के अधीनस्थ कानूनों जैसे पासपोर्ट अधिनियम और अन्य नियमों पर स्टे लगाने मांग की गई है। सुप्रीमकोर्ट इन याचिकाओं की सुनवाई भी अन्य याचिकाओं के साथ करेगा।
गौरतलब है कि नागरिकता कानून के खिलाफ सुप्रीमकोर्ट में पहुंची सभी याचिकाओं पर कोर्ट ने 4 सप्ताह बाद का समय तय किया है। 22 जनवरी को सुप्रीमकोर्ट में हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस संबंध में चार हफ्ते में जवाब मांगा है। इसके बाद यानी पांचवें हफ्ते में मामले की सुनवाई होगी। इतना ही नहीं कोर्ट ने सीएए के क्रियान्वयन के खिलाफ किसी भी तरह के आदेश को पारित करने से फिलहाल इंकार कर दिया था।
इससे पहले सीएए को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए 144 याचिकाएं दाखिल की गई थी। जिसमें से 141 याचिकाएं इस कानून के खिलाफ दायर हुई जबकि एक याचिका समर्थन में और एक केंद्र सरकार की याचिका थी।
वहीँ इससे पहले आज सुप्रीमकोर्ट ने राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि, कोर्ट ने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और एनपीआर को लेकर दाखिल नई याचिकाओं को लेकर केंद्र को नोटिस जारी किया है। गौरतलब है कि एनपीआर पर रोक लगाने के लिए सोमवार को जनहित दायर की गई थी।
एनपीआर की प्रक्रिया पर रोक की मांग वाली याचिका में कहा गया था कि एनपीआर से जुटाई जा रही जानकारियां निजिता (प्राइवेसी) का उल्लंघन है। याचिका में कहा गया कि एनपीआर से जुटाए गए डेटा के सुरक्षित रहने की कोई गारंटी नहीं है।