Hate Speech: सुप्रीमकोर्ट ने एक कमेटी बनाने के दिए निर्देश, 18 अगस्त तक मांगी रिपोर्ट

Hate Speech: सुप्रीमकोर्ट ने एक कमेटी बनाने के दिए निर्देश, 18 अगस्त तक मांगी रिपोर्ट

नई दिल्ली। नफरती भाषणों की जांच के लिए देश की सर्वोच्च अदालत ने गंभीरता दिखाते हुए एक समिति गठित करने के निर्देश जारी किये हैं। इतना ही नहीं कोर्ट ने इस मामले में 18 अगस्त तक रिपोर्ट देने के लिए भी कहा है।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की पीठ ने केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज को समिति के गठन में तेजी लाने और 18 अगस्त तक प्रासंगिक जानकारी प्रदान करने का निर्देश दिया।

एक यचिका पर सुनवाई में कोर्ट ने कहा कि “समुदायों के बीच सद्भाव और सौहार्द महत्वपूर्ण है। प्रत्येक समुदाय इन मूल्यों को बनाए रखने की जिम्मेदारी साझा करता है। घृणास्पद भाषण एक हानिकारक चिंता है जिसे कोई भी नज़रअंदाज़ नहीं कर सकता।”

सुनवाई के दौरान सुप्रीमकोर्ट ने नफरती भाषणों के प्रभाव को स्वीकार करते हुए समाज में द्वेष पैदा होने और समुदायों के बीच टकराव होने की संभावनाओं को भी स्वीकार किया। सुप्रीम कोर्ट ने शांति बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए कहा कि जहां आवश्यक हो, संवेदनशील क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरों और वीडियो रिकॉर्डिंग के सतर्क उपयोग के साथ, पर्याप्त पुलिस या अर्धसैनिक बल के जवानों को तैनात किया जाएगा।’

अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें

TeamDigital