5G के खिलाफ याचिका: जूही चावला पर कोर्ट ने लगाया 20 लाख का जुर्माना

5G के खिलाफ याचिका: जूही चावला पर कोर्ट ने लगाया 20 लाख का जुर्माना

नई दिल्ली। 5G मोबाईल टेक्नोलॉजी को लेकर फिल्म अभिनेत्री जूही चावला द्वारा दायर की गई याचिका को आज दिल्ली हाईकोर्ट ने ख़ारिज कर दिया। इतना ही नहीं दिल्ली उच्च न्यायालय ने याचिका ख़ारिज करते हुए जूही चावला पर 20 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।

कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता ने कानूनी प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल किया है। याचिका से प्रतीत होता है कि इस मुकदमें को सिर्फ पब्लिसिटी के लिए दायर किया गया था। इसलिए उन पर जुर्माना लगाया जाता है।

कोर्ट ने जूही चावला द्वारा सरकार को प्रतिवेदन दिए बिना 5जी वायरलेस नेटवर्क तकनीक को चुनौती देने के लिए सीधे अदालत आने पर भी सवाल उठाया।न्यायमूर्ति जे आर ने कहा कि जूही चावला और दो अन्य लोगों को पहले अपने अधिकारों के लिए सरकार से संपर्क करने की आवश्यकता थी और अगर वहां से इंकार होता तब उन्हें अदालत आना चाहिए था।

जूही की याचिका पर फैसला देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि इनकी याचिका में सिर्फ कुछ ही ऐसी जानकारी है जो सही है बाकी सिर्फ कयास लगाए गए हैं और संशय जाहिर किया गया है। कोर्ट ने इसके साथ ही जूही चावला से कहा कि वो इस मामले में नियमों के साथ जो कोर्ट की फीस बनती है वो भी जमा करें।

गौरतलब है कि फिल्म अभिनेत्री जूही चावला ने 5G मोबाईल टेक्नोलॉजी के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। इस याचिका में जूही चावला ने दावा किया गया था कि 5G वायरलेस तकनीक योजनाओं से इंसानों, पशु पक्षियों और वातावरण को नुकसान पहुंचने का खतरा है।

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TeamDigital