यूनिफॉर्म सिविल कोड: सरकार ने हाईकोर्ट में कहा, ‘लॉ कमीशन की रिपोर्ट के बाद फैसला लेगा केंद्र’
नई दिल्ली। देश में समान नागरिक संहिता (यूनिफॉर्म सिविल कोड) लागू करने के मामले केंद्र सरकार की तरफ से दिल्ली हाई कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया गया है।
इस हलफनामे में केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट से कहा है देश में समान नागरिक संहिता लागू करने का मामला मामला लॉ कमीशन के समक्ष लंबित है और ला कमीशन इस पर गहराई से विचार कर रहा है। हलफनामे में कहा गया है कि लॉ कमीशन के रिपोर्ट के बाद केंद्र सरकार कोई फैसला लेगी।
हलफनामे के मुताबिक, फिलहाल केंद्र सरकार द्वारा समान नागरिक संहिता लागू करने को लेकर अभी कोई विचार नहीं किया गया है। लॉ कमीशन के रिपोर्ट के बाद ही केंद्र सरकार समान नागरिक संहिता पर अपना रुख तय करेगी।
गौरतलब है कि संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत समान नागरिक संहिता को लागू करना राज्यों की जिम्मेदारी है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट भी देश में समान नागरिक संहिता लागू न किए जाने पर सवाल उठा चुका है। अप्रैल 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने समान नागरिक संहिता बनाने के संबंध में पहली बार सुझाव दिया था।
समान नागरिक संहिता लागू करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यह तक कहा कि संविधान के अनुच्छेद 44 की अपेक्षाओं के मुताबिक सरकार ने समान नागरिक संहिता बनाने की कोई ठोस कोशिश नहीं की।