असम में मंदिर के 5 किलोमीटर के दायरे में नहीं बिकेगा बीफ

असम में मंदिर के 5 किलोमीटर के दायरे में नहीं बिकेगा बीफ

गुवाहाटी। असम विधानसभा में शनिवार को मवेशी संरक्षण विधेयक पारित हो गया। इस विधेयक के मुताबिक अब असम के किसी भी इलाके में मंदिर के पांच किलोमीटर के दायरे में गौमांस की बिक्री और गौहत्या पर प्रतिबंध लग गया है।

असम विधानसभा में मवेशी संरक्षण विधेयक(The Assam Cattle Preservation Bill, 2021) पारित होने पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज बिल पास हो गया है इसलिए अब से किसी भी मंदिर के 5 किलोमीटर के दायरे में गोहत्या व गोमांश की बिक्री नहीं हो सकती।

गौरतलब है कि असम बीजेपी को एक बार फिर से सत्ता में मिलने के बाद गौ तस्करी और गौ हत्या रोकने के लिए सरकार ने प्रभावी कदम उठाने का एलान किया था। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने कहा था कि राज्य में गौ हत्या रोकने के लिए सरकार कानून लाएगी।

राज्य में भारतीय जनता पार्टी पिछली कांग्रेस सरकार पर गौ तस्करी को संरक्षण देने का आरोप लगाती रही है। पार्टी का आरोप है कि असम से गौ तस्करी कर कर उन्हें दूसरे राज्यों को भेजा जाता है।

अब असम विधानसभा में मवेशी संरक्षण विधेयक पास होने के बाद किसी भी मंदिर के पांच किलोमीटर के दायरे में बीफ की दुकानों के संचालन पर प्रतिबंध रहेगा। वहीँ गौ हत्या पर कानून के मुताबिक कार्रवाही की जाएगी।

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TeamDigital