बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि को मिली 15 रुपये में 15 एकड़ ज़मीन, हाईकोर्ट का नोटिस

बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि को मिली 15 रुपये में 15 एकड़ ज़मीन, हाईकोर्ट का नोटिस

रांची। योग गुरु बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि एक बार फिर सुर्ख़ियों में हैं। झारखंड के छोटानागपुर में लॉ कॉलेज के पास की 15 एकड़ ज़मीन 15 रुपये में दिए जाने के मामले में रांची हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है।

गौरतलब है कि इस मामले में छोटा नागपुर लॉ कॉलेज के प्राचार्य की तरफ से याचिका दायर की गयी थी। इस याचिका में कहा गया है कि लॉ कॉलेज के विस्तार के लिए राज्य सरकार से 2.5 एकड़ जमीन की मांग की गई थी लेकिन सरकार ने कॉलेज को ज़मीन न देकर कॉलेज के पास पड़ी लगभग 15 एकड़ जमीन पतंजलि को दे दी।

याचिका में हाईकोर्ट को बताया गया कि वर्ष 2003 में सरकार ने कॉलेज को चार एकड़ जमीन दी गई थी और इसके लिए कॉलेज प्रशासन की तरफ से सरकार को बतौर कीमत 60 लाख रुपये देने पड़े थे जबकि कॉलेज के पास की 15 एकड़ जमीन पतंजलि को मात्र 15 रुपये में दे दी गई है।

याचिका में सवाल उठाया गया है कि आखिर पतंजलि को किस आधार पर इतनी कम कीमत पर ज़मीन दी गयी है जबकि कॉलेज के लिए ज़मीन नहीं दी गयी।

इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पतंजलि को नोटिस जारी किया है। इस मामले में अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी। गौरतलब है कि बाबा रामदेव की संस्था पतंजलि को कई राज्यों में मामूली कीमत पर सरकारी ज़मीन आवंटित की गयी है। इन राज्यों में अधिकांश राज्य बीजेपी शासित हैं।

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