तीन चरणों में खुलेगा लॉकडाउन, 30 जून तक जारी रहेंगे ये प्रतिबंध, 8 जून से खुलेंगे धार्मिक स्थल
नई दिल्ली। कोरोना संक्रमण के चलते देशभर में लागू किये गए लॉकडाउन की अवधि 30 जून तक बढ़ा दी गई है। हालाँकि लॉकडाउन-5.0 में धार्मिक स्थलों, होटल, रेस्टोरेंट खोले जाने सहित कई रियायतें देने का प्रस्ताव है।
लॉकडाउन-5.0 के लिए गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस के मुताबिक 8 जून से धार्मिक गतिविधियां, होटल, रेस्तरां, शॉपिंग माल्स वगैरो को खोलने की खोलने की भी अनुमति होगी। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के परामर्श के बाद स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान खोले जाएंगे। जुलाई से शैक्षणिक संस्थानों को फिर से खोलने पर राज्य अभिभावकों,माता-पिता, अन्य हितधारकों के साथ परामर्श करेंगे।
सरकार ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो ट्रेनो, सिनेमा हॉल, जिम, राजनीतिक सभा को फिर से शुरू करने पर निर्णय स्थिति का आकलन करने के बाद लिया जाएगा।
गृह मंत्रालय ने कहा, “राज्य और केंद्र शासित प्रदेश केंटेनमेंट जोन के बाहर बफर ज़ोन की पहचान करेंगे, जहां नए मामले आने की अधिक संभावना है।” इन बफर जोन में जिला प्रशासन जहां जरूरी होगा, वहां प्रतिबंध लगा सकेंगे।”
गृह मंत्रालय के मुताबिक कंटेनमेंट जोन के बाहर चरणबद्ध तरीके से छूट दी जाएगी। वहीं, इस बीच, केंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लॉकडाउन जारी रहेगा। इसकी सीमा का निर्धारण जिला प्रशासन करेगा। लॉकडाउन तीन चरणों में खत्म कर दिया जाएगा। रात का कर्फ्यू जारी रहेगी। यह अब रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। अभी तक ये शाम 7 से सुबह 7 बजे तक था।
ये प्रतिबंध रहेंगे जारी:
गृह मंत्रालय की तरफ से गर्भवती महिलाएं, 10 साल से कम उम्र के बच्चों और बुजुर्गों को घरों में रहने के निर्देश जारी किये गए हैं।
गृह मंत्रालय के मुताबिक आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर, पूरे देश में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे के बीच व्यक्तियों का आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी।
सार्वजिक स्थानों, परिवहन और दफ्तरों में मास्क पहनना होगा अनिवार्य।
हर व्यक्ति को सार्वजिक स्थानों पर छह फीट (दो गज) की दूरी बनानी होगी।
बड़ी संख्या में भीड़ पर प्रतिबंध जारी रहेगा। लेकिन शादी समारोह में 50 से अधिक लोग शामिल नहीं होने चाहिए।
दुकानों में सामाजिक दूरी का पालन करना होगा, एक बार में पांच से अधिक लोग खड़े नहीं रह पाएंगे।
सार्वजिक स्थान पर थूकना जुर्माने के साथ दंडनीय अपराध होगा।
सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान, गुटखा तंबाकू का सेवन प्रतिबंधित रहेगा।