टाटा समूह को बड़ा झटका : सुप्रीम कोर्ट ने सिंगूर केस में ज़मीन आवंटन पर रोक लगाई
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट से बहुचर्चित सिंगूर जमीन आवंटन मामले में टाटा मोटर्स को झटका लगा है। कोर्ट ने सिंगूर में हुए जमीन आवंटन पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि राज्य सरकार इस तरह से जमीन पर अधिग्रहण नहीं कर सकती। अदालत ने तत्कालीन राज्य सरकार को फटकार भी लगाई।
कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को 12 हफ्ते के भीतर जमीन पर कब्जा कर उसे किसानों को देने का आदेश दिया है। गौरतलब है कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने तत्कालीन सरकार के अधिग्रहण को सही ठहराया था, जिसके खिलाफ किसानों की ओर से गैर सरकारी संगठनों ने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी।
यह है मामला
पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में तत्कालीन लेफ्ट सरकार ने साल 2006 में टाटा की नैनो कार के लिए लगभग 1000 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर लिया था। बताया जाता है कि लेफ्ट सरकार ने कई किसानों से जमीन का जबरन अधिग्रहण किया था। जिसके बाद तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने राज्य सरकार के खिलाफ एक अभियान चलाया था। बढ़ते हंगामे के कारण टाटा ने अपने कारखाने को गुजरात शिफ्ट कर दिया था।
साल 2011 में सत्ता में आने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किसानों की जमीन को वापस लौटाने के लिए जमीन पुनर्वासन व उन्नय कानून 2011 के नाम से एक कानून बनाया था। इस कानून को टाटा ने कलकत्ता हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। जिसके बाद कलकत्ता हाईकोर्ट ने टाटा के पक्ष में फैसला सुनाते हुए इस कानून को असंवैधानिक करार दिया था।