कोर्ट ने ज़मानत के लिए युवती के समक्ष कुरान की प्रतियां बांटने की रखी शर्त

कोर्ट ने ज़मानत के लिए युवती के समक्ष कुरान की प्रतियां बांटने की रखी शर्त

रांची। फेसबुक पर एक धर्म विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में जेल पहुंची ऋचा भारती को कोर्ट से सशर्त ज़मानत मिल गयी है लेकिन कोर्ट ने ज़मानत देने के लिए शर्त रखी कि ऋचा भारती को पांच लोगों को कुरान की प्रतियां बांटनी होंगी।

हालाँकि ज़मानत देने के लिए कोर्ट की शर्त कुछ अटपटी लगी लेकिन जानकारों की माने तो एक दूसरे के धर्म का सम्मान करने की आदत डालने के लिए कोर्ट ने सही रास्ता अपनाया है।

ज़मानत मिलने के बाद जेल से बाहर आने के बाद ऋचा के परिवार वालों की खुशी देखते ही बनी. ऋचा ने मंदिर में जाकर पूजा भी की लेकिन शर्त पर आपत्ति जतायी।

ऋचा भारती ने अदालत के फैसले पर कहा कि मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है लेकिन यह फैसला थोड़ा अटपटा है। उन्होंने कहा कि फेसबुक पर उन्होंने कुछ गलत पोस्ट नहीं किया है।

ऋचा ने कहा कि गीता और कुरान एक हैं लेकिन जिस तरह की शर्त रखी गयी है यह थोड़ा गलत लगा। ऋचा भारती के इस फैसले पर उसके परिवारवालों ने कहा कि वे अपनी बेटी के साथ हैं। गीता- कुरान एक हैं और उनका किसी भी धर्म को आहत पहुंचाने का इरादा नहीं है। ऋचा के पिता प्रकाश पटेल ने कहा कि अभी हमारे संगठन के लोगों से बात हो रही है जिस तरह से निर्णय होगा इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत का दरवाजा भी खटखटाया जायेगा।

कोर्ट ने ज़मानत के लिए रखी ये शर्त :

सोमवार को न्यायिक दंडाधिकारी मनीष कुमार सिंह की अदालत ने कुरान की पांच प्रतियां बांटने के शर्त पर ऋचा भारती को जमानत की सुविधा प्रदान की है। इसके साथ ही अदालत ने कहा है कि पिठोरिया थाना प्रभारी के संरक्षण में ऋचा भारती उर्फ ऋचा पटेल को कुरान की एक प्रतिलिपि पिठोरिया अंजुमन इस्लामिया के सदर मंसूर खलीफा को देनी होगी। 15 दिनों के अंदर कुरान की चार प्रतिलिपि रांची के विभिन्न पुस्तकालयों में जमा करने की शर्त रखी है।

क्या है मामला:

शुक्रवार को देर शाम फेसबुक पेज में धर्म विशेष पर की गयी आपत्तिजनक टिप्पणिको लेकर पिठोरिया थाना द्वारा एक लड़की ऋचा भारती उर्फ ऋचा पटेल पर त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। सोमवार को ऋचा भारती को कोर्ट ने सशर्त ज़मानत दी।

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TeamDigital