कंप्यूटर पर 10 एजेंसियों को निगरानी के अधिकार दिये जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल

कंप्यूटर पर 10 एजेंसियों को निगरानी के अधिकार दिये जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल

नई दिल्ली। देश की दस सुरक्षा एजेंसियों को किसी भी कंप्यूटर डेटा को ‘इंटरसेप्ट’ करने के अधिकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका (PIL) दायर की गई है। ये याचिका अधिवक्ता मनोहरलाल शर्मा द्वारा दायर की गयी है।

इस जनहित याचिका में सरकार की तरफ से 20 दिसंबर की अधिसूचना को चुनौती देते हुये न्यायालय से इसे निरस्त करने का अनुरोध किया है। गौरतलब है कि सरकार ने 10 केंद्रीय सुरक्षा जांच एजेंसियों को यह अधिकार दिया है कि वे किसी भी कंप्यूटर पर निगरानी रख सकते हैं।

गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि सरकार की अधिसूचना के अनुसार, 10 केंद्रीय जांच एजेंसियों को सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत कंप्यूटर इंटरसेप्ट करने और उसकी सामग्री का विश्लेषण करने का अधिकार प्रदान किया गया है।

इस अधिसूचना में शामिल एजेंसियों में गुप्तचर ब्यूरो, नार्कोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो, प्रवर्तन निदेशालय, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (आय कर विभाग के लिये), राजस्व गुप्तचर निदेशालय, केंद्रीय जांच ब्यूरो, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, रॉ, सिग्नल गुप्तचर निदेशालय (जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर और असम के क्षेत्रों के लिए) और दिल्ली के पुलिस आयुक्त शामिल हैं।

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TeamDigital