ईवीएम मामले में 21 विपक्षी दलों की याचिका पर सुप्रीमकोर्ट ने चुनाव आयोग को दिया नोटिस
नई दिल्ली। 21 विपक्षी दलों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर लोकसभा चुनाव में इस्तेमाल होने वाले ईवीएम और वीवीपीएटी में से 50 फीसदी का औचक निरीक्षण करने की मांग पर सुप्रीमकोर्ट ने सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। इस मामले की अगली सुनवाई 25 मार्च को होगी।
मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने चुनाव आयोग को अदालत की सहायता के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी की प्रतिनियुक्ति करने के लिए कहा है।
विपक्ष के 21 दलों ने सुप्रीमकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि निष्पक्ष और डर रहित चुनाव के लिए ऐसा किया जाना जरूरी है। याचिका में कहा गया था कि ईवीएम और वीवीपीएटी की विश्वसनीयता पर पहले ही सवाल है, इसलिए फ्री व फेयर चुनाव केलिए कम से कम 50 फीसदी ईवीएम और वीवीपीएटी का औचक निरीक्षण होना चाहिए।
याचिका दायर करने वाले नेताओं में आंध्र देश के मुख्यमंत्री चंद्र बाबू नायडू, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल, शरद पवार, केसी वेणुगोपाल, डेरेक ओब्रायन, शरद यादव, अखिलेश यादव, सतीश चंद्र मिश्रा, एमकेस्टालिन, टीके रंगराजन, मनोज कुमार झा, फारुख अब्दुल्ला, एए रेड्डी, कुमार दानिश अली, अजीत सिंह, मोहम्मद बदरूद्दीन अजमल, जीतन राम मांझी, प्रो. अशोक कुमार मिश्र सहित 21 विपक्षी दलों के नेता शामिल हैं।