आयुष्मान भारत योजना: सरकारी एवं सूचीबद्ध अस्पतालों में बायोमीट्रिक सत्यापन होगा अनिवार्य

आयुष्मान भारत योजना: सरकारी एवं सूचीबद्ध अस्पतालों में बायोमीट्रिक सत्यापन होगा अनिवार्य

मुजफ्फरपुर(सुमन मिश्रा)। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानि आयुष्मान भारत योजना को अधिक पारदर्शी बनाने की पहल की गयी है. योजना के तहत अस्पताल में भर्ती एवं डिस्चार्ज के समय मरीजों की बायोमीट्रिक मशीन से सत्यापन को अनिवार्य करने का निर्देश जारी किया गया है. दोबारा ईलाज के लिए आने वाले मरीजों की बायोमीट्रिक सत्यापन की जरूरत नहीं होगी बल्कि सिर्फ आधार नंबर ही बताना होगा.

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. दिनेश अरोड़ा ने पत्र लिखकर बताया है कि पीएम जन आरोग्य योजना के तहत वास्तविक लाभार्थियों को लाभ दिलाने के उद्देश्य से सरकारी एवं सूचीबद्ध अस्पतालों में आगामी 15 अप्रैल से मरीजों की भर्ती एवं डिस्चार्ज के समय बायोमीट्रिक मशीन से सत्यापन किया जाएगा.

इसके अलावा प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना में कार्यरत आरोग्य मित्रों को भी सिस्टम लॉगइन करने से पहले बायोमीट्रिक मशीन से सत्यापन को अनिवार्य किया गया है. इसके लिए सभी सरकारी एवं सूचीबद्ध अस्पतालों में 15 अप्रैल तक बायोमीट्रिक मशीन की उपलब्धता सुनिश्चित कराने को कहा गया है. कुछ महत्वपूर्ण जाँच के साथ कीमोथेरेपी एवं डायलिसिस से पूर्व भी बायोमीट्रिक मशीन से मरीजों का सत्यापन किया जाएगा. 31 मार्च तक देश में लगभग 18 लाख लोग इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित हुए हैं.

क्या है योजना:

वर्ष 2011 के सामाजिक-आर्थिक एवं जातिगत जनगणना में चिन्हित गरीब परिवारों को इस योजना का पात्र बनाया गया है. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लाभार्थी परिवार पैनल में शामिल सरकारी या निजी अस्पतालों में प्रति वर्ष 5 लाख रूपये तक कैशलेस ईलाज करा सकते हैं. योजना का लाभ उठाने के लिए उम्र की बाध्यता एवं परिवार के आकार को लेकर कोई बंदिश नहीं है.

योजना को संचालित करने वाली नेशनल हेल्थ एजेंसी ने एक वेबसाइट और हेल्पलाइन नंबर जारी किया है. इसके जरिये लाभार्थी यह जान सकते हैं कि उनका नाम लिस्ट में शामिल है या नहीं. लिस्ट में नाम जांचने के लिए mera.pmjay.gov.in वेबसाइट देख सकते हैं या हेल्पलाइन नंबर 14555 पर कॉल कर जानकारी ली जा सकती है.

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