आधार लिंक करने की आखिरी तारीख अब 31 मार्च नहीं

आधार लिंक करने की आखिरी तारीख अब 31 मार्च नहीं

नई दिल्ली। आवश्यक सुविधाओं को आधार से लिंक करने की तारीख आगे बढ़ा दी गयी है।

पहले आधार लिंक करने की तारीख 31 मार्च थी।

आधार लिंक कराने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब तक आधार योजना की वैधता पर संविधान पीठ का फैसला नहीं आता तब तक लिंकिंग जरूरी नहीं है।

सुप्रीमकोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संवैधानिक बेंच ने कहा कि सरकार आधार लिंकिंग पर किसी को बाध्य नहीं कर सकती। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई तारीख निर्धारित नहीं की गई है।

गौरतलब है कि मोबाइल, बैंकिंग, इनकम टैक्स, पैन कार्ड आदि से आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2018 थी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 23 फरवरी 2018 को ही आधार लिंकिंग की तारीख को बढ़ाकर 31 मार्च 2018 कर दिया गया था।

बता दें कि सुप्रीमकोर्ट के आज के फैसले के अनुसार अब आधार लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च नहीं है। आधार लिंक कराने को लेकर आधार योजना की वैधता पर सुप्रीमकोर्ट में चल रही सुनवाई का फैसला आने के बाद ही आधार लिंक करने की आखिरी तारीख घोषित किये जाने की सम्भावना है।

दुधारू गाय-भैंसों का भी बनेगा ‘आधार’, केंद्र ने जारी किया बजट:

केंद्र सरकार अब दुधारू गाय-भैंसों के लिए भी 12 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या जारी कर रही है। इसके इस्तेमाल से दुधारू गायों और भैंसों की पहचान और दुग्ध उत्पाद को बढ़ावा देने की योजना है।

इस संबंध में 9 करोड़ दुधारू मवेशियों की पहचान करने के लिए 148 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने सोमवार को लोकसभा में यह जानकारी दी। हिना गावित और पी आर सुंदरम के प्रश्न के लिखित उत्तर में कृषि मंत्री ने कहा कि इससे पशुओं के वैज्ञानिक प्रजनन, रोगों के फैलने पर नियंत्रण और दुग्ध उत्पादों के व्यापार में वृद्धि करने के उद्देश्य की प्राप्ति होगी।

अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें

TeamDigital