बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश, महाराष्ट्र में जारी रहेगा बीफ पर बैन
मुंबई। महाराष्ट्र में बीफ पर बैन जारी रहेगा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा बीफ पर लगाए गए बैन को हटाने से इन्कार कर दिया है। हालांकि हाईकोर्ट ने बीफ खाने वाले लोगों को राहत देते हुए कहा कि महाराष्ट्र के बाहर से आयातित बीफ खाना कोई अपराध नहीं है।
कोर्ट ने राज्य सरकार की उस याचिका को भी खारिज कर दिया गया जिसमें बीफ रखने पर भी प्रतिबंध जारी रखने की मांग की गई थी। इस याचिका पर सुनववाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि लोगों को बीफ रखने या खाने से रोकना असंवैधानिक होगा।
गौरतलब है कि महाराष्ट्र सरकार ने पिछले महीने राज्य पशु संरक्षण अधिनियम के तहत बीफ पर बैन लगा दिया था। राज्य सरकार के इस कानून के अनुसार यदि कोई गोवंश की हत्या करते पाया जाता है तो उस पर 10 हजार रुपए के जुर्माने के अलावा उसे पांच साल की सजा दी जाएगी।
वहीं सेक्शन 5डी कहता है कि राज्य के बाहर से आए बीफ को रखना भी अपराध माना जाएगा और ऐसी स्थिति में बीफ रखने वाले को एक साल की सजा और 2 हजार रुपए के जुर्माने का प्रावधान है।