RTO के शासकीय दस्तावेज का मामला: मजिस्ट्रियल जांच में 15 जून तक पक्ष रखा जा सकेगा

RTO के शासकीय दस्तावेज का मामला: मजिस्ट्रियल जांच में 15 जून तक पक्ष रखा जा सकेगा

​उज्जैन(विशाल जैन)। कलेक्टर आशीष सिंह ने गत दिनों क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कार्यालय की शासकीय नस्तियां एवं अन्य शासकीय दस्तावेज हिन्द यातायात एजेन्सी के प्रदीप शर्मा के कार्यस्थल पर पाये जाने के मामले की मजिस्ट्रियल जांच के लिये अपर कलेक्टर अवि प्रसाद को अधिकृत किया है।

​अपर कलेक्टर ने बताया कि उक्त जांच के बिन्दु इस प्रकार हैं- प्रदीप शर्मा की आरटीओ आफिस में भूमिका, शासकीय नस्तियां उनके पास कैसे पहुंची, प्रदीप शर्मा किस हैसियत से शासकीय नस्तियों का संधारण एवं संचालन कर रहे थे, आरटीओ कार्यालय में नस्तियों के संधारण का दायित्व किसका है।

निरीक्षण स्थल से कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी की शासकीय नस्तियां एवं अन्य वैधानिक दस्तावेज पाये जाने पर कार्यालय प्रमुख की भूमिका कितनी है, आदि बिन्दुओं की जांच की जा रही है। उक्त बिन्दुओं पर व्यक्ति विशेष यदि अपना पक्ष रखना चाहते हों तो वे अपर कलेक्टर स्टेनो शाखा में 15 जून की शाम 5 बजे तक अपना पक्ष या अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

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TeamDigital