सऊदी में श्रम कानून में बदलाव: अब अपनी मर्ज़ी से नौकरी बदल सकेंगे विदेशी कामगार

सऊदी में श्रम कानून में बदलाव: अब अपनी मर्ज़ी से नौकरी बदल सकेंगे विदेशी कामगार

रियाद। सऊदी अरब के मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय ने बुधवार को विदेशी कामगारों को लेकर श्रम कानून में अहम सुधारों को लागू कर दिया है। बुधवार को सऊदी की राजधानी रियाद में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सऊदी अरब के मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय ने बताया कि श्रम कानून में सुधार मार्च 2021 से लागू हो जाएंगे।

श्रम कानूनों में नए सुधारो के बाद सऊदी अरब में काम करने वाले विदेशी कामगारों को कई नए अधिकार मिलेंगे। सऊदी अरब में करीब 26 लाख भारतीय काम करते हैं। श्रम कानूनों में नए सुधारो के समावेश के बाद वहां काम करने वाले भारतीयों को भी कई तरह की आज़ादी मिल सकेगी।

नए श्रम कानूनों के लागू होने के बाद विदेशी कामगारों को अहम फायदा अपनी नौकरी को लेकर होगा और अपनी नौकरी बदलने की आजादी होगी। अभी तक सऊदी अरब में कफाला सिस्टम लागू था जिसके तहत कंपनियों को यह अधिकार मिला हुआ था कि वो विदेशी कामगारों को नौकरी नहीं बदलने देंगे और कर्मचारियों का देश छोड़कर जाना भी उनकी मर्जी पर निर्भर होता था।

नए सुधार लागू होने के बाद, विदेशी कामगार नौकरी बदलने के अलावा खुद से एग्जिट और री-एंट्री के वीजा का अनुरोध कर सकेंगे और फाइनल एग्जिट वीजा पर भी उनका पूरा अधिकार होगा। अब इन सबके लिए नियोक्ता (एंप्लायर) से अनुमति की जरूरत नहीं होगी। सभी को ऑटोमैटिक मंजूरी मिल जाएगी।

माना जा रहा है कि श्रम कानून में संशोधन का फैसला सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के विजन-2030 और नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम के तहत लिया गया है। इससे दुनिया के देशो में एक बड़ा संदेश जाएगा और सऊदी में अधिक से अधिक विदेशी निवेश के रास्ते खुलेंगे।

एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक क्राउन प्रिंस मोह्हमद बिन सलमान शुरू से ही लचीला रुख अपना रहे हैं। उन्होंने सऊदी अरब में महिला अधिकारों और मानव अधिकारों को बढ़ावा देने की नीति को अपनाया है और सऊदी की जनता के लिए सरकार के कई सख्त कानूनों को नरम किया है।

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TeamDigital