हाईकोर्ट की अरनब गोस्वामी को फटकार, कहा- भाषणबाजी कम करो और तथ्यों को दिखाओ

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने रिपब्लिक टीवी और उसके चीफ एडिटर अरनब गोस्वामी को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा है कि वह भाषणबाज़ी कम करे और सही तथ्यों को दिखाए।

कांग्रेस सांसद शशि थरूर द्वारा दायर एक मानहानि मामले में सुनवाई के दौरान अर्नब गोस्वामी और हाल ही में शुरू हुए न्यूज चैनल रिपब्लिक टीवी को दिल्ली हाइकोर्ट ने नोटिस जारी किया। इस पर सज्ञान लेते हुए कोर्ट ने कहा कि आप अपने चैनल पर इस तरह से किसी का नाम(थरूर) को नहीं ले सकते।

गौरतलब है कि दरअसल अरनब गोस्वामी के चैनल रिपब्लिक ने अपने विशेष प्रोग्राम में सुनंदा पुष्कर हत्याकांड को लेकर खुलासा किया था। प्रोग्राम में दावा किया गया था कि सुनंदा पुष्कर की मौत के बाद कांग्रेस नेता शशि थरूर कमरे में वापस आए थे।

एंकर अरनब गोस्वामी ने स्पेशल प्रोग्राम के जरिए कहा कि शशि थरूर के कमरे में आने के बाद सबूतों से छेड़छाड़ की गई थी। यहां तक कि सुनंदा पुष्कर की लाश को भी हटाया गया था। प्रोग्राम में दावा किया गया था इन रिकॉर्डिंग को पहले कभी सार्वजनिक नहीं किया गया। हमारे पास पुख्ता सबूत हैं कि सुनंदा पुष्कर की हत्या के बाद शशि थरूर रूम नंबर 309 में सुबह और शाम को वापस आए थे।

इस प्रोग्राम के बाद 27 मई को शशि थरूर ने दिल्ली उच्च न्यायालय में अरनब गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। थरूर ने उनके खिलाफ कथित रूप से मानहानिकारक टिप्पणियों के लिए दो करोड़ रूपए के मुआवजे की याचिका में मांग की थी।

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TeamDigital