हाईकोर्ट का योगी सरकार को निर्देश: नए बूचड़ खानो के लाइसेंस जारी करे और पुराने रिन्यू
इलाहाबाद। इलाहाबाद उच्च न्यायलय ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को नए बूचड़खानों के लिए लाइसेंस जारी करने और पुराने लाइसेंसों वाले बूचड़खानों और मीट की दुकानों के लाइसेंस रिन्यू करने के निर्देश दिए हैं।
न्यायमूर्ति एपी साही और न्यायमूर्ति संजय हरकौलि की पीठ ने इस मुद्दे से जुड़ी कई याचिकाओं पर गुरुवार को सुनवाई पूरी करते हुए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि सरकार बूचड़खानों और मीट दुकानों के लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं कर रही है।
उधर, उत्तर प्रदेश सरकार का कहना था कि उच्चतम न्यायालय और राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशों का अनुपालन होने पर ही वह लाइसेंस नवीनीकरण करेगी।
उल्लेखनीय है कि यूपी चुनावों में बड़ी जीत हासिल कर बीते 19 मार्च को मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने बड़े पैमाने पर प्रदेश में चल रहे अवैध बूचड़खानों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें बंद करने के आदेश दिए थे।