सुप्रीमकोर्ट में सरकार ने कहा ‘आखिरी विकल्प के तौर पर इस्तेमाल होगी पैलेट गन’

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर में पत्थरबाजों और प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन के इस्तेमाल के मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार की ओर पेश हुए अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा, पैलेट गन का इस्तेमाल एक आखिरी विकल्प है और इसका उद्देश्य किसी को मारना नहीं है।

केंद्र ने उन परिस्थितियों के बारे में बताया जिनके तहत पैलेट गन इस्तेमाल की जाती हैं । इसने कोर्ट को भीड़ से निपटने के लिए अन्य विकल्पों के बारे में भी बताया। सरकार के जवाब के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पैलेट गन का विरोध कर रही जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की बार एसोसिएशन से केंद्र द्वारा उठाए गए विभिन्न मुददों पर जवाब मांगा है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बार को बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है क्योंकि वह ना तो प्रदर्शनकारियों के साथ है और ना ही सुरक्षाबलों के साथ है। कोर्ट ने बार से कहा कि वह दो सप्ताह के भीतर मुद्दों पर जवाब देने के बारे में उचित ढंग से सोचे, मामले की अगली सुनवाई 28 अप्रैल को होगी

अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा, “भीड़ को काबू करने के लिए पैलेट गन की जगह रबर बुलेट के इस्तेमाल जैसे अन्य विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। रबर बुलेट पैलेट गन की तरह घातक नहीं है।” आपको बता दें कि 27 मार्च को मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस जेएस खेहर, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एसके कौल की बेंच ने केंद्र सरकार को पैलेट गन का विकल्प ढूंढने का निर्देश दिया था।

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TeamDigital