सुप्रीमकोर्ट की अहम टिप्पणी: सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान बजने पर लोग खड़े होने के लिए बाध्य नही
नई दिल्ली। सिनेमा हॉल में फिल्म से पहले और इसके दौरान राष्ट्रगान बजने पर खड़ा होने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। अदालत ने कहा है कि सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान बजने पर लोग खड़े होने के लिए बाध्य नहीं हैं।साथ ही इस मुद्दे पर बहस की जरूरत है।
सर्वोच्च न्यायालय ने इस मुद्दे पर असमंजस को साफ करते हुए कहा कि अगर फिल्म के पहले राष्ट्रगान बजता है तो लोगों को खड़ा होना जरूरी है लेकिन फिल्म के बीच में किसी सीन के दौरान यह बजता है तो दर्शक इस पर खड़ो होने के लिए बाध्य नहीं हैं।
अदालत ने कहा कि हम नैतिकता के पहरेदार नहीं हैं। मामले को लेकर केंद्र ने कहा राष्ट्रगान पर खड़े होने को लेकर कानून नहीं है। गौरतलब है कि कई राज्यो में सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान के दौरान खड़े न हो पाने पर कुछ लोगों के साथ मारपीट के कई मामले भी सामने आये हैं । इतना ही नहीं एक फिल्म के दौरान राष्ट्रगान का द्रश्य आने पर खड़े न होने वाले एक बुज़ुर्ग के साथ भी कुछ लोगों ने मारपीट की थी ।