सुप्रीमकोर्ट का केंद्र को आदेश : बिना संशोधन के तुरंत लागू करें लोकपाल
नई दिल्ली। सुप्रीमकोर्ट ने लोकपाल लागू न होने पर नाराज़गी ज़ाहिर करते हुए केंद्र सरकार को तुरंत बिना किसी संशोधन के लोकपाल लागू करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि लोकपाल विधेयक ‘‘व्यवहारिक’’ है और इसके क्रियांवयन को लटकाए रखना न्यायोचित नहीं है।
जस्टिस रंजन गोगोई और नवीन सिन्हा की बेंच ने यह फैसला एक एनजीओ की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुनाया है। कोर्ट ने सरकार के इस तर्क को सिरे से खारिज कर दिया कि विपक्ष के नेता के बिना लागू नहीं किया जा सकता।
केंद्र सरकार ने कोर्ट से कहा था कि लोकपाल विधेयक में संशोधन किया जा रहा है ताकि बिना विपक्षी नेता के इसका क्रियांवयन किया जा सके। इस पर कोर्ट ने कहा कि इसे बिना किसी संशोधन के लागू करें।
Supreme Court says there is no justification for the government to hold the Lokpal Act in abeyance. pic.twitter.com/57XU2XTAEb
— ANI (@ANI) April 27, 2017
इससे पहले कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि लोकपाल विधेयक अभी तक लागू क्यों नहीं किया गया है। केंद्र सरकार की दलील पर कोर्ट ने इसे तुरंत लागू करने के आदेश किये।