सुप्रीमकोर्ट का कांग्रेस से सवाल : राज्यपाल के समक्ष दावा पेश क्यों नही किया, 16 मार्च को होगा फ्लोर टेस्ट
नई दिल्ली । गोवा में मनोहर पर्रिकर के नेत्रत्व में बीजेपी सरकार के गठन पर सुप्रीमकोर्ट पहुंची कांग्रेस को राहत नही मिली है बल्कि सुप्रीमकोर्ट ने कांग्रेस से ही सवाल पूछ लिए ।
सुप्रीमकोर्ट ने कहा कि यदि आपके पास सरकार बनाने के लिए पर्याप्त सदस्य थे तो आपने राज्यपाल के समक्ष सरकार बनाने का दावा पेश क्यों नही किया ? इस मामले में कोर्ट ने 16 मार्च को फ्लोर टेस्ट कराये जाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने दोनों पार्टियों को प्रोटेम स्पीकर का नाम देने को कहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक शब्दो में कहा कि सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना विधायकों की संख्या से जुड़ा हुआ है। आपने राज्यपाल के समक्ष या अपनी याचिका में इस बात का कभी जिक्र नहीं किया कि आपके पास जरूरी समर्थन है।
वहीँ कांग्रेस की ओर से कहा गया कि राज्यपाल को कांग्रेस विधायक दल के नेता को फोन पर ‘संख्या’ के बारे में बात करनी चाहिए थी और राज्यपाल का फैसला अवैध है। पार्टी ने कहा कि उसके पास सरकार बनाने के लिए जरूरी संख्या है और आज सदन में शक्ति परीक्षण करा लें।
बता दें कि प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति जेएस खेहर के आवास पर शनिवार शाम याचिका दायर की गई याचिका में कांग्रेस ने गोवा के राज्यपाल की ओर से मनोहर पर्रिकर को मुख्यमंत्री नियुक्त किए जाने के फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी है।