साबरमती ब्लास्ट मामले में गुलजार अहमद वानी 16 साल बाद बरी

लखनऊ। 14 अगस्त 2000 को साबरमती ट्रेन में हुए ब्लास्ट के आरोप में गिरफ्तार गुलज़ार अहमद वानी और अब्दुल मुबीन को आज बबाराबंकी की एक अदालत ने बरी कर दिया। इस बम विस्फोट में नौ लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 40 लोग घायल हो गए थे।

इस मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला जज महमूद अजहर खां की कोर्ट ने कहा कि इस प्रकरण में अभियोजन पक्ष पुख्ता सबूत पेश नहीं कर सका जिनसे यह सिद्ध हो सके कि आरोपी इस घटना में शामिल थे । कोर्ट ने कहा कि सबूतों के अभाव में इन दोनों संदिग्ध आतांकियों को बरी कर दिया।

इस मामले में आरोपी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) के पूर्व शोध छात्र गुलजार अहमद वानी पिछले 16 साल से जेल में बंद है। गुलजार को दिल्ली पुलिस ने जुलाई 2001 में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया था। उन्हें दिल्ली के अलग-अलग इलाकों और यूपी के आगरा, कानपुर समेत विभिन्न शहरों में हुए 11 मामलों में आरोपी बनाया गया था. बाकी सभी मामलों में कोर्ट पहले ही उसे बरी कर चुका है।

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