शहाबुद्दीन को 7 दिनों के अंदर तिहाड़ जेल शिफ्ट करने के आदेश

नई दिल्ली । सुप्रीमकोर्ट ने राष्ट्रीय जनता दल नेता और पूर्व सांसद शहाबुद्दीन को सिवान से दिल्ली की तिहाड़ जेल में शिफ्ट करने का आदेश दिया है। गौरतलब है कि पत्रकार राजदेव रंजन की पत्नी आशा रंजन और सीवान के चंद्रकेश्वर प्रसाद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर शहाबुद्दीन को बिहार से बाहर शिफ्ट किए जाने की मांग की थी। ताकि वह बिहार में उनके खिलाफ चले रहे मामलों को प्रभावित न कर सके। इसी पर कोर्ट ने बिहार सरकार को आदेश दिया है।

सोमवार को दिए अपने आदेश में कोर्ट ने कहा कि राजद के विवादास्पद नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन को बिहार की जेल से यहां तिहाड़ जेल स्थानांतरित किया जाए ताकि उनके खिलाफ दर्ज मामले में ‘‘निष्पक्ष एवं स्वतंत्र सुनवाई’’ सुनिश्चित हो सके।

जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस अमिताव रॉय की पीठ ने बिहार सरकार से कहा कि वह शहाबुद्दीन को एक सप्ताह में तिहाड़ जेल स्थानांतरित करे। साथ ही कहा कि उसे किसी तरह का स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाए।

कोर्ट ने कहा कि शहाबुद्दीन के खिलाफ दर्ज मामलों में सुनवाई तिहाड़ जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए की जाएगी। पीठ ने कहा, ‘‘स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करना इस न्यायालय का दायित्व एवं कर्तव्य है।”

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