मीट व्यापार पर नए नियमों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 15 जून को होगी सुनवाई

नई दिल्ली। केंद्र सरकार द्वारा मवेशियों के कारोबार नियमों परिवर्तन को लेकर जारी अधिसूचना के खिलाफ दायर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर 15 जून को सुनवाई होगी । इस मामले में याचिकाकर्ता मोहम्मद अब्दुल फहीम कुरैशी की याचिका पर सुनवाई इस आधार पर की जाएगी कि क्या यह अधिसूचना मुक्त व्यापार के अधिकार का उल्लंघन है।

न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की अवकाश पीठ ने याचिकाकर्ता मोहम्मद अब्दुल फहीम कुरैशी के वकील सनोबर अली कुरैशी द्वारा मामले पर जल्द सुनवाई की मांग किए जाने पर 15 जून को सुनवाई का फैसला किया। वकील कुरैशी ने 23 मई को केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना को चुनौती देते हुए कहा कि आधिकारिक घोषणा कानून के उस प्रावधान के विपरित है, जो धार्मिक बलिदानों के लिए पशुओं की बिक्री की अनुमति देता है।

बता दें कि इन दिनों देशभर में बीफ पर राजनीति चरम पर है। राज्यों में बीजेपी सरकारें गोहत्या पर कानून सख्त करती जा रही है तो वहीं केंद्र की बीजेपी सरकार द्वारा लाया गया बुचड़खाने में पशु बिक्री पर रोक लगाने संबंधि नोटिफिकेशन का भी देश के कई हिस्सों में विरोध हो रहा है।

दक्षिण के कई शहरों में बीफ पार्टी का आयोजन करके कई राजनीतिक दल सरकार के इस नोटिफिकेशन पर विरोध जता चुके हैं। ऐसे ही एक बीफ पार्टी तमिलनाडु के कोयंबटूर में आयोजित की गई है। तमिलनाडु का राजनीतिक दल थनथाई पेरियार द्रविड़ कड़गम पार्टी ने सरकार के नोटिफिकेश के खिलाफ ये बीफ पार्टी दी।

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