मीट व्यापारियों पर सख्ती और शराब बेचने के लिए सुप्रीमकोर्ट के आदेश का निकाल लिया तोड़

नई दिल्ली । उत्तर प्रदेश में वैध अवैध का हवाला देकर जहाँ मीट कारोबोरियों पर सख्ती की जा रही हैं वहीँ हाइवे पर शराब की दुकाने बंद करने के सुप्रीमकोर्ट के आदेश के बावजूद हाइवे पर शराब की बिक्री के लिए सरकार ने कोर्ट के आदेश का तोड़ निकाल लिया है।

हाइवे पर शराब की दुकानों को बदस्तूर जारी रखने के लिए राज्‍य सरकार ने कई प्रमुख स्टेट हाईवे को जिला सड़क घोषित कर दिया है। यूपी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के अतिरिक्त मुख्य सचिव सदाकांत द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक शहरों के आंतरिक मार्ग जो स्टेट हाईवे की श्रेणी में आते हैं और उनके बाईपास को अब जिला मार्ग घोषित कर दिया गया है। इससे पहले चंडीगढ़ प्रशासन ने भी इसी तरह से फैसला लिया था।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने भारत में हर साल सड़क हादसे से होने वाली 1.5 लाख मौतों को देखते हुए शराब की दुकानें बंद करने का आदेश दिया था। पिछले साल के अंतिम महीने में सुप्रीम कोर्ट ने अपने अहम फैसले में कहा था कि राष्‍ट्रीय राजमार्गों और स्‍टेट हाईवे से 500 मीटर तक शराब की दुकानें नहीं होंगी। इसके बाद पिछले दिनों कोर्ट ने अपने फैसले में सुधार करते हुए इस दूरी को कम करते हुए 220 मीटर कर दिया था लेकिन शर्त जोड़ी थी कि 20 हजार से ज्‍यादा आबादी वाले इलाकों में पुराना आदेश लागू रहेगा।

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