नरोदा पाटिया: अमित शाह को बतौर गवाह बुलाये जाने की अनुमति
अहमदाबाद। वर्ष 2002 में गुजरात में हुए सांप्रदायिक दंगो के दौरान अहमदाबाद के नरोदा पाटिया इलाके में हुए नरसंहार मामले में आरोपी पूर्व विधायक माया कोडानी को कोर्ट ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह सहित 13 व्यक्तियों को बतौर गवाह बुलाये जाने की अनुमति दे दी है। न्यायाधीश पी बी देसाई ने कहा कि इन गवाहों को “सुनवाई के उचित एवं प्रासंगिक चरणों” पर समन जारी किए जाने चाहिए।
गौरतलब है कि नरोदा पाटिया जनसंहार मामले में मुख्य आरोपी माया कोड़ानी ने कोर्ट से मांग की थी कि वह अपने बचाव में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह तथा 13 अन्य लोगों को बतौर गवाह पेश करने की अनुमति चाहती हैं। कोडानी का कहना है कि वह घटनास्थल पर मौजूद नहीं थीं। गौरतलब है कि गुजरात में साल 2002 में हुए दंगों के दौरान अहमदाबाद में स्थित नरोदा पाटिया इलाके में 97 लोगों की हत्या कर दी गई थी।
नरोदा पाटिया दंगा मामले में कोडनानी को 28 साल कारावास की सजा सुनाई गई है और वह अभी जमानत पर रिहा है। इससे पहले, मार्च माह के अंतिम दिन हुई सुनवाई में गोधरा दंगा मामले में अमित शाह समेत 14 लोगों से पूछताछ के लिए माया कोडनानी ने स्पेशल कोर्ट में गुहार लगाई थी।
न्यायाधीश ने यह भी कहा कि “यदि कुछ गवाहों की गवाही के दोहराए जाने की संभावना हो तो बाद के चरण में उन्हें नहीं बुलाने का भी विकल्प है लेकिन (अभियोजन पक्ष द्वारा) कोई आपत्ति नहीं जताए जाने पर और बचाव पक्ष के गवाहों से पूछताछ करने के आरोपी के अधिकारी को पहचानते हुए, मेरा मानना है कि गवाहों की इस संख्या से पूछताछ किया जाना न तो अनुचित है और न ही असंगत।