झारखंड में 72 बूचड़ खानों पर लटकी बंदी की तलवार

रांची। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार द्वारा अवैध बूचड़खानों को लेकर शुरू की गयी कार्यवाही के बाद अब झारखण्ड सरकार ने राज्य में चल रहे सभी 72 बूचड़ खानों को बंद करने की प्रोसेस शुरू कर दी है। सरकारी सूत्रों के अनुसार झारखण्ड में चल रहे सभी 72 बूचड़खाने अवैध रूप से चलाये जा रहे हैं। इन बूचड़खानों के पास न तो कोई लाइसेंस है और न ही सरकार अनुमति।

यूपी सरकार द्वारा उठाये गए सख्त कदमो के बाद अब झारखंड सरकार ने भी राज्य में अवैध रूप से चल रहे सभी स्लाटर हाउस (बूचड़खानों) और मांस की दुकानों को 72 घंटे के अंदर बंद करने का निर्देश जारी किया है। गृह विभाग के प्रधान सचिव एसकेजी रहाटे ने राज्य के सभी उपायुक्त, एसएसपी, एसपी के साथ-साथ नगर पालिका व नगर निगम को इस बाबत पत्र लिख कड़े कदम उठाने का निर्देश दिया है।

अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि उनके क्षेत्राधिकार में एक भी अवैध बूचड़खाना संचालित नहीं होना चाहिए। सभी थानों को भी इसी आशय के आदेश जारी किए गए हैं। गृह विभाग इस निर्देश की मॉनीटरिंग करने के लिए नोडल पदाधिकारी भी नियुक्त करेगा। अनुमंडल पदाधिकारी इसके लिए जवाबदेह होंगे। राज्य सरकार ने आदेश दिया है कि इस कानून को सख्ती से लागू किया जाए और इसका प्रचार-प्रसार भी किया जाए ताकि लोग अवैध तरीके से चल रहे बूचड़खानों के बारे में जानकारी दें।

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