गौरक्षको पर पाबंदी को लेकर सुप्रीमकोर्ट सख्त, 6 राज्यों को नोटिस
नई दिल्ली। अलवर में कथित गौरक्षको द्वारा की गयी मारपीट में एक मुस्लिम युवक की मौत के बाद सुप्रीमकोर्ट ने इस मामले में सख्ती दिखाई है। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए गौ रक्षको के मामले में केंद्र सरकार के अलावा छह राज्यों की सरकारों को नोटिस भेजा है।
शुक्रवार को कांग्रेस नेता शहज़ाद पूनावाला और तहसीन पूनावाला की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीमकोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार के साथ राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और झारखंड सरकार से तीन हफ्तों में जवाब माँगा है ।
याचिका में कहा गया है कि गोरक्षा का दावा करने वाले ज्यादातर ग्रुप आपराधिक गतिविधियों में शामिल हैं। खुद प्रधानमंत्री भी ये कह चुके हैं लेकिन फिर भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। याचिका में मांग की गई है कि केंद्र और राज्य सरकारें दलितों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा पर उतारू इन संगठनों पर पाबंदी लगाई जाए।
याचिका में पिछले 2 सालों में गोरक्षा के नाम पर हुई करीब 10 हिंसक वारदातों का हवाला देकर सुप्रीमकोर्ट से गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक में गौ-हत्या के खिलाफ लागू कानूनों के कुछ प्रावधानों को असंवैधानिक करार देने की मांग भी की गयी है।