गोरखपुर दंगा : सीएम योगी आदित्यनाथ पर मुकदमा नहीं चलाएगी यूपी सरकार
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने गोरखपुर दंगा मामले में आरोपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर मुकदमा चलाने से इंकार कर दिया है। उत्तर प्रदेश के एडवोकेट जनरल ने हाईकोर्ट को बताया कि प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव ने योगी आदित्यनाथ पर मुकदमा चलाने की अनुमति देने से इंकार कर दिया है।
गौरतलब है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा था कि गोरखपुर दंगे मामले में आरोपी योगी आदित्यनाथ पर मुकदमा चलाया जाए अथवा नहीं। इसके जबाव में उत्तर प्रदेश सरकार ने योगी आदित्यनाथ पर मुकदमा चलाने से मना कर दिया।
बता दें कि यह 2007 का गोरखपुर में हुए दंगों को लेकर मामला लंबित चल रहा है। इस मामले में आरोपी योगी आदित्यनाथ पर मुकदमा चलाने को लेकर पिछली दोनों सरकार के पास फाइल गई थी, जिसमें योगी आदित्यनाथ पर केस चलाने की इजाजत देने की बात कही गई थी। अखिलेश सरकार ने मामले को लटकाते हुए योगी इस केस में योगी समेत बाकी आरोपियों के खिलाफ केस चलाए जाने की मंजूरी नहीं दी थी।
इस मामले में याचिकाकर्ता गोरखपुर के पत्रकार परवेज परवाज और सामाजिक कार्यकर्ता असद हयात ने इस मामले की जांच सीबीसीआईडी के बजाय सीबीआई या दूसरी स्वतंत्र एजेंसी से कराए जाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी।
UP Advocate General tells Allahabad HC that UP Principal Secy denied permission to try CM Yogi Adityanath in 2007 Gorakhpur riots case
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) May 11, 2017
गौरतलब है कि साल 2007 की 27 जनवरी को ह दंगा मुहर्रम पर ताजिये के जुलूस के रास्तों को लेकर गोरखपुर में सांप्रदायिक दंगा हुआ था। आरोप है कि इस दंगे में अल्पसंख्यक समुदाय के दो लोगों की मौत हुई थी और कई लोग घायल हुए थे। इस मामले में योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी के कई नेताओं के खिलाफ सीजेएम कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज हुआ था।
गोरखपुर के पत्रकार परवेज परवाज और सामाजिक कार्यकर्ता असद हयात ने इस मामले में आवाज़ उठाते हुए मामले की जांच सीबीसीआईडी के बजाय सीबीआई या दूसरी स्वतंत्र एजेंसी से कराए जाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी।