आरे कॉलोनी में पेड़ो की कटाई पर सुप्रीमकोर्ट के ब्रेक, अब नहीं काटे जायेंगे पेड़

आरे कॉलोनी में पेड़ो की कटाई पर सुप्रीमकोर्ट के ब्रेक, अब नहीं काटे जायेंगे पेड़

नई दिल्ली। मुंबई की आरे कॉलोनी में मेट्रो शेड के निर्माण के लिए 800 से अधिक पेड़ो के काटे जाने पर सुप्रीमकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए आज सुनवाई की। कोर्ट ने आरे कॉलोनी में पेड़ो की कटाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। इस मामले में दायर याचिका पर आगे की सुनवाई के लिए सुप्रीमकोर्ट ने 21 अक्टूबर की तारीख तय की है।

एक छात्र के पत्र को जनहित याचिका मानते हुए सुप्रीमकोर्ट ने इस मामले में विशेष बैंच गठित किया था। इस बैंच ने सोमवार को सुनवाई करते हुए कहा कि ‘‘अब कुछ भी ना काटें।’’ साथ ही अदालत ने कहा कि इस पूरे मामले की समीक्षा करनी होगी।

जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस अशोक भूषण की विशेष पीठ ने कहा कि मामले पर फैसले तक आरे में कुछ भी काटा नहीं जाएगा। वहीँ महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि आरे में पेड़ों की कटाई के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किए गए सभी लोगों को रिहा कर दिया गया।

गौरतलब है कि मुंबई की आरे कॉलोनी में मेट्रो परियोजना के लिए पेड़ों को काटा जा रहा था। आरे में लगभग 2,500 पेड़ मेट्रो कॉरिडोर के रास्ते में आ रहे हैं।

आरे कॉलोनी में मुंबई मेट्रो रेल निगम लिमिटेड (एमएमआरसीएल) द्वारा पेड़ो की कटाई का काम शुरू होते ही छात्रों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया। पेड़ों की कटाई के खिलाफ प्रदर्शन करने के मामले में छह महिलाओं सहित 29 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था।

इससे पहले बंबई हाई कोर्ट ने पेड़ काटने के मुंबई नगर निगम के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं को शुक्रवार को खारिज कर दिया था। उच्च न्यायालय ने शनिवार को पेड़ों की कटाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद मुंबई मेट्रो रेल निगम लिमिटेड ने आरे कॉलोनी में पेड़ो की कटाई का काम शुरू कर दिया था।

सुनवाई से पहले ही काटे जा चुके 2141 पेड़ :

वहीँ मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने सोमवार को बताया कि उसे 2185 पेड़ काटने की अनुमति मिली थी और वह 2141 पेड़ काट चुका है। मुंबई मेट्रो ने कहा कि अब भविष्य में और पेड़ नहीं काटे जाएंगे। हालांकि काटे गए पेड़ों को हटाकर जगह साफ व अन्य निर्माण कार्य जारी रहेंगे।

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TeamDigital