आईएनएक्स मीडिया: सुप्रीमकोर्ट से चिदंबरम को ज़मानत लेकिन अभी जेल में ही रहेंगे, ये है वजह

आईएनएक्स मीडिया: सुप्रीमकोर्ट से चिदंबरम को ज़मानत लेकिन अभी जेल में ही रहेंगे, ये है वजह

नई दिल्ली। बहुचर्चित आईएनएक्स मीडिया केस में सीबीआई की तरफ से दर्ज किए गए मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को सुप्रीमकोर्ट से ज़मानत मिल गयी है लेकिन अभी भी उनके लिए जेल से बाहर आने का रास्ता साफ़ नहीं हुआ है। चिदंबरम अब ईडी से जुड़े मामले में 24 अक्टूबर तक हिरासत में हैं और वे अभी जेल में ही रहेंगे।

इससे पहले मंगलवार को सीबीआई मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी अन्य मामले में पी.चिदंबरम की जरूरत नहीं है तो उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए।

कोर्ट ने पी चिदंबरम को उन्हें 1 लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी है। ज़मानत देते हुए कहा कि चिदंबरम अदालत से इजाजत लिए बिना देश ने बाहर नहीं जा सकते।

इससे पहले चिदंबरम की ज़मानत को लेकर सीबीआई ने विरोध जताया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा कि हाई कोर्ट ने पाया है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।

उन्होंने कहा कि चार्जशीट वैज्ञानिक और पेशेवर छानबीन के आधार पर होती है, ऐसे में आरोपी चिदंबरम को जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता। उन्होंने यह भी कहा कि चिदंबरम का देश से भागने का भी खतरा है।

इस पर चिंदबरम की तरफ से पेश हुए वकील कपिल सिब्बल ने अदालत से कहा कि ज़मानत मिलने पर चिंदबरम विदेश नहीं भाग जाएंगे। इसके बाद कोर्ट ने सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में चिंदबरम को ज़मानत दे दी।

गौरतलब है कि दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा पी चिदंबरम की जमानत याचिका खारिज किये जाने के बाद सीबीआई ने चिदंबरम को गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले में आज फैसला हुआ। यह आदेश जस्टिस आर. बनुमथी, ए.एस. बोपन्ना और ऋषिकेश रॉय की पीठ ने सुनवाया। 18 अक्टूबर को कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री की याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। कांग्रेस नेता ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी।

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TeamDigital