अब ज्योतिषी भी नही कर पाएंगे चुनाव में जीतने की घोषणा

नई दिल्ली । चुनाव आयोग ने निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए किसी भी तरह की भविष्यवाणी करने पर लगाम कसे जाने के संकेत दिए हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि जब एग्जिट पोल के नतीजो पर पाबंदी हो तो ऐसे में ज्योतिष के आधार बनाकर किसी तरह की भविष्यवाणी करना भी गैर कानूनी है।

चुनाव आयोग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए पारदर्शिता बनाये रखने को मीडिया से भी सूझबूझ से काम लेने का आग्रह किया है। कि वे भविष्य में प्रतिबंध की अवधि के दौरान चुनावों की भविष्यवाणी से जुड़े कार्यक्रमों का प्रकाशन-प्रसारण नहीं करें।

आयोग का मानना है कि ज्योतिषियों, टैरो रीडरों, राजनीतिक विश्लेषकों या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रतिबंध की अवधि के दौरान किसी भी स्वरूप या तरीके से चुनावी नतीजों की भविष्यवाणी करना धारा 126-ए का उल्लंघन है। कड़े शब्दों में लिखे गए इस परामर्श को प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एवं न्यूज ब्रॉडकास्टर्स असोसिएशन को भी भेजा गया है।

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