अजमेर ब्लास्ट मामले में असीमानंद और संघ नेता इंद्रेश कुमार बरी

अजमेर ब्लास्ट मामले में असीमानंद और संघ नेता इंद्रेश कुमार बरी

जयपुर । एनआईए की अदालत ने अक्टूबर 2007 में अजमेर दरगाह में हुए ब्लास्ट में आरोपी स्वामी असीमानंद और संघ नेता इंद्रेश कुमार को बरी कर दिया है वहीँ अन्य तीन लोगों सुनील जोशी, भावेश और देवेंद्र गुप्ता को दोषी ठहराया गया है। इनमे से सुनील जोशी की पहले ही मौत हो चुकी है। बता दें कि सुनील जोशी की हत्या हो गई थी।

इस मामले में स्वामी असीमानंद, देवेंद्र गुप्ता, सुनील जोशी, चंद्रशेखर लेवे, मुकेश वासनानी, लोकेश शर्मा, हर्षद भारत, मोहन रातिश्वर, संदीप डांगे, रामचंद कलसारा, भवेश पटेल, सुरेश नायर और मेहुल आदि आरोपी थे। वहीं आरोपियों में से संदीप डांगे और रामचंद कलसारा अभी तक फरार बताये गए हैं।

इस मामले में दाखिल गयी चार्जशीट के अनुसार चार्जशीट के अनुसार, आरोपियों ने 2002 में अमरनाथ यात्रा और रघुनाथ मंदिर पर हुए हमले का बदला लेने के लिए अजमेर शरीफ दरगाह और हैदराबाद की मक्का मस्जिद में बम ब्लास्ट की साजिश रची थी।

चार्जशीट में कहा गया है कि पुलिस ने ब्लास्ट की जगह से दो सिम कार्ड और एक मोबाइल बरामद किया था। सिम कार्ड झारखंड और पश्चिम बंगाल से खरीदे गए थे। घटनास्थल से एक बैग में रखा जिंदा बम बरामद किया गया था।

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TeamDigital