यूपी पुलिस का दावा: ‘चूहे खा गए 581 किलोग्राम गांजा’
लखनऊ। उत्तर प्रदेश की मथुरा पुलिस का दावा है कि चूहों ने 581 किलोग्राम गांजा खा लिया। मथुरा पुलिस द्वारा एक विशेष नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (1985) अदालत में प्रस्तुत एक रिपोर्ट के अनुसार, चूहों ने 500 किलोग्राम से अधिक मारिजुआना (गांजा) “खा लिया”, यह गांजा जब्त कर शेरगढ़ और राजमार्ग पुलिस स्टेशनों के गोदामों में रखा गया था।
बता दें कि इस साल की शुरुआत में, अदालत ने मथुरा पुलिस को एनडीपीएस अधिनियम के तहत दर्ज एक मामले में बरामद गांजा पेश करने के लिए कहा था।
अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने एसएसपी मथुरा अभिषेक यादव को ‘चूहों के खतरे’ से छुटकारा पाने और इस बात का सबूत देने का आदेश दिया है कि चूहों ने वास्तव में 581 किलोग्राम गांजा खा लिया। कोर्ट ने पुलिस गोदामों में रखे गांजे की नीलामी/निपटान के लिए पांच सूत्री निर्देश भी जारी किए हैं।
अधिकारियों ने न्यायाधीश से कहा कि चूहे हालांकि आकार में छोटे हैं लेकिन पुलिस से नहीं डरते। 581 किलोग्राम गांजे की कीमत करीब 60 लाख रुपये बताई जाती है।
मथुरा के कार्यकारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) मार्तंड पी. सिंह ने कहा, “अदालत के आदेशों के अनुपालन में समयबद्ध कार्रवाई की जाएगी।” जबकि विशेष पब्लिक प्रोसिक्यूटर (लोक अभियोजक) रणवीर सिंह ने कहा, “शेरगढ़ और राजमार्ग पुलिस स्टेशनों के एसएचओ दावा किया है कि गोदामों में रखी 581 किलो गांजे को चूहों ने नष्ट कर दिया है।
उन्होंने कहा कि पुलिस को उक्त भंडारण क्षेत्रों में रखे पदार्थों की सुरक्षा करना असंभव लग रहा है। अदालत ने पुलिस को दावे के संबंध में सबूत पेश करने और अगली सुनवाई की तारीख 26 नवंबर निर्धारित करने का आदेश दिया है।”
गौरतलब है कि मई 2020 में ट्रक से चरस की तस्करी कर रहे तीन लोगों को मथुरा में गिरफ्तार किया गया था. ट्रक को शेरगढ़ क्षेत्र के जटवारी गांव के पास रोका गया और बाजरे की बोरियों में छिपाकर रखा गया 386 किलो चरस बरामद किया गया. तीनों आरोपियों पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।