उत्तर प्रदेश: मुहर्रम पर ताजिया या जुलुस निकालने की अनुमति नहीं
लखनऊ। इस बार मुहर्रम के अवसर निकाले जाने वाले ताजिया जुलुस की अनुमति नहीं दी जायेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेशभर में सभी जिलाधिकरियों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को मुहर्रम के वसर पर ताजिया या किसी तरह का जुलुस निकाले जाने की अनुमति नहीं देने का फरमान जारी किया है।
उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने राज्य के सभी ज़िलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर कहा कि मोहर्रम पर किसी प्रकार के जुलूस/ ताजिया की अनुमति न दी जाए। ताजिया एवं अलम की स्थापना अपने-अपने घरों में किए जाने पर किसी प्रकार की रोक नहीं होगी।
पत्र में राज्य के सभी ज़िलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को ये सुनिश्चित करने को लेकर कहा गया है कि मोहर्रम अवसर पर सामाजिक एवं सुरक्षा व्यवस्था इस तरह सुनिश्चित की जाए कि किसी भी प्रकार की कानून-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न न हो।
इतना ही नहीं कोरोना महामारी को दृष्टिगत रखते हुए कंटेंटमेंट ज़ोन के बाहर धार्मिक स्थल परिसर में भी मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी और सेनेटाइजर के उपयोग व कोविड नियमो का पालन किये जाने की शर्तो पर ही अधिकतम 50 लोगों के जमा होने की अनुमति दी जाएगी।
गाइडलाइन के मुताबिक मोहर्रम के अवसर पर कोरोना महामारी के संक्रमण को देखते हुए किसी प्रकार के जुलूस की अनुमति न दी जाए व धर्मगुरुओं से बात कर कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए।
इस बार सार्वजनिक रूप से ताजिया व अलम स्थापित करने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि ताजिया एवं अलम की स्थापना अपने-अपने घरों में किए जाने पर किसी प्रकार की रोक नहीं होगी। गाइडलाइन के मुताबिक, संवेदनशील/सांप्रदायिक एवं कंटेनमेंट जोन में पर्याप्त संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की जाए।