तृणमूल कांग्रेस के 4 नेताओं को हाईकोर्ट से मिली अंतरिम ज़मानत
कोलकाता। पिछले एक सप्ताह से घर में नज़रबंद तृणमूल कांग्रेस के चार नेताओं को आज हाईकोर्ट से अंतरिम ज़मानत मिल गई है। उच्च न्यायालय ने पिछले शुक्रवार को इन चारों नेताओं को घर में नजरबंद का आदेश दिया था और इनमें फिरहाद हाकिम, सु्ब्रत मुखर्जी, मदन मित्रा तथा सौवन चटर्जी शामिल हैं।
इससे पहले एक निचली अदालत ने चारों नेताओं को जमानत दे दी थी लेकिन बाद में उच्च न्यायालय की दो सदस्यीय पीठ ने इस पर रोक लगा दी थी।
इनकी तरफ से पेश हुए वकीलों ने बताया कि उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि प्रत्येक को जमानत के लिए दो दो लाख के निजी मुचलके भरने होंगे।
बता दें कि पिछले दिनों सीबीआई ने नारदा स्टिंग केस में टीएमसी सरकार के मंत्री फिरहाद हाकिम, सुब्रत बनर्जी और विधायक मदन मित्रा और कोलकाता के मेयर सौवन चर्टजी को गिरफ्तार किया था।
सीबीआई की गिरफ्तारी के बाद कोर्ट ने सभी नेताओं को घर में नजरबंद रहने का निर्देश दिया था। इसके खिलाफ सीबीआई ने कोर्ट में अर्जी लगाई थी। नारदा स्टिंग टेप मामले को राज्य से स्थानांतरित करने की मांग करने वाली सीबीआई की ओर से दायर एक याचिका में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कानून मंत्री मलय घटक को पक्षकार बनाया गया था।