विधायकों की खरीद-फरोख्त मामले में केंद्रीय मंत्री की आवाज़ के नमूने लेने की कोर्ट से अनुमति

विधायकों की खरीद-फरोख्त मामले में केंद्रीय मंत्री की आवाज़ के नमूने लेने की कोर्ट से अनुमति

जयपुर। राजस्थान में एक बार फिर विधायकों की खरीद फरोख्त का मामला गरमा गया है। इस मामले में राजस्थान की एक कोर्ट ने मामले में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह का वॉइस सैंपल लेने की मंजरी एसीबी को दे दी है।

एसीबी ने पिछले साल जांच के लिए दोनों के वॉयस सैंपल लेने की मांग थी। पिछले साल जुलाई में पायलट खेमे की बगावत के बाद तीन ऑडियो वायरल हुए थे। इस मामले में विधायकों की खरीद फरोक्त का दावा करते हुए सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी ने एसओजी में केस दर्ज करवाए थे।

एफआईआर में दावा किया गया था कि वायरल ऑडियो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह और कांग्रेस विधायक भंवरलाल शर्मा के बीच बातचीत का है। आडियों में दो लोग विधायकों की खरीद फरोख्त की बातें करते हुए सुनाई दे रहे हैं।

इस मामले में महेश जोशी की एफआईआर के आधार पर गजेंद्र सिंह, विधायक भंवरलाल शर्मा और गजेंद्र सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद एसीबी और एसओजी की टीम ने गजेंद्र सिंह और भंवरलाल शर्मा के बयान और वॉयस सैंपल लेने मानेसर और दिल्ली गई थी।

इस मामले में वायरल ऑडियो को आधार बनाकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह ने राजस्थान सरकार पर फोन टैपिंग का आरोप लगाया था और दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। गजेंद्र सिंह की एफआईआर पर दिल्ली क्राइम ब्रांच मामले की जांच कर रही है। मामले में सीएम के ओएडी समेत कई पुलिस अधिकारियों को आरोपी बनाया गया है।

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TeamDigital