अब मुख़्तार अंसारी को एक और मामले में 5 साल की सजा का एलान
लखनऊ। बाहुबली पूर्व विधायक मुख़्तार अंसारी को गैंगस्टर के केस में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बैंच ने 5 साल की सजा सुनाई है। पिछले तीन दिनों में मुख़्तार अंसारी को दो मामलों में सजा सुनाई जा चुकी है।
इससे पहले बुधवार को लखनऊ पीठ ने मुख्तार को 2003 में जिला जेल, लखनऊ के जेलर को धमकाने के मामले में दोषी करार दिया था और इस मामले उन्हें सात साल की सजा और 37 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी।
राज्य सरकार ने मुख्तार को गैंगस्टर के इस मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा बरी किए जाने के आदेश को चुनौती दी थी। इस मामले की एफआईआर वर्ष 1999 में थाना हजरतगंज में दर्ज की गई थी।
इस मामले में शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बैंच में न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने राज्य सरकार की अपील पर सुनवाई करते हुए मुख़्तार अंसारी को 5 साल कैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
पूर्व विधायक मुख़्तार अंसारी अभी जेल में बंद हैं और उन पर कई मुकदमे विचाराधीन हैं। आज जिस गैंगस्टर मामले में कोर्ट ने मुख़्तार अंसारी को सजा सुनाई वह करीब 23 साल पुराना मामला है।