महाराष्ट्र में नहीं लगेगा लॉकडाउन, और सख्त हुए नियम, 144 होगी लागू

महाराष्ट्र में नहीं लगेगा लॉकडाउन, और सख्त हुए नियम, 144 होगी लागू

मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य में कोरोना संक्रमित मामलो में बढ़ोत्तरी को देखते हुए कुछ कड़े प्रावधानों का एलान किया है। हालांकि मुख्यमंत्री ने राज्य में पूर्ण लॉकडाउन से इंकार किया है लेकिन कोरोना को काबू में करने के लिए कुछ सख्त कदम उठाने का भी एलान किया है।

उद्धव ठाकरे ने नए प्रावधानों को ब्रेक द चेन का नाम दिया है। उन्होंने कहा कि सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक सिर्फ जरूरी सामानों की दुकानें खुलेंगी। रात 8 बजे से धारा 144 लागू हो जाएगी। यानी अब रात का कर्फ्यू रात दस बजे की जगह 8 बजे से लागू हो जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सख्ती लागू कर रहे हैं। यह लॉकडाउन नहीं है, लेकिन सख्ती रहेगी। उन्होंने एलान किया कि बुधवार रात 8 बजे से ब्रेक द चेन अभियान शुरू होगा। इस दौरान पूरे महाराष्ट्र में जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी सेवाएं बंद रहेंगी। 15 दिनों तक सिर्फ जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी। इस दौरान बेवजह के आवागमन पर पाबंदी रहेगी। पूरे राज्य में धारा 144 लागू होगी। इस दौरान लोकल ट्रेन, बसें, ऑटो-टैक्सी की सेवाएं जारी रहेंगी. जरूरी सेवाएं सुबह 7 बजे से रात के 8 बजे तक खुली रहेंगी।

मुख्यमंत्री के मुताबिक, नए नियमों में कहा गया है कि डोमेस्टिक हेल्प, ड्राइवर या अन्य कर्मचारियों को काम पर बुलाया जा सकता है या नहीं इसे लेकर स्थानीय प्रशासन फैसला लेगा।

ये है नई गाइडलाइन:

एसेंसियल सर्विस की सभी दुकानों के दुकानदारों को कोविड गाइडलाइन का पालन करना होगा. मास्क, सैनेटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी रहेगी। दुकानों पर पारदर्शी शीट या शीशा लगा कर रखें ताकि कस्टमर से सीधा कॉन्टैक्ट न हो। इसके साथ ही गाइडलाइन में ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन पेमेंट लेने की बात कही गई है।

दुकान पर अगर कोई ग्राहक या दुकानदार गाइडलाइन का पालन नहीं करता तो 500 का जुर्माना लगाया जाएगा। नियमों का पालन न करने वाले ग्राहक को अगर दुकान सेवाएं देगी तो 1000 का जुर्माना लगाया जाएगा।

गाइडलाइन में कहा गया है कि ऑटो रिक्शा में ड्राइवर के अतिरिक्त दो सवारियां बैठ सकती हैं। चार पहिया टैक्सी में आरटीओ नियमों के हिसाब से सवारी क्षमता का 50 प्रतिशत बैठ सकती हैं। बसों में सीट की क्षमता के हिसाब से लोग यात्रा कर सकते हैं। खड़े होकर यात्रा करने पर प्रतिबंध रहेगा।

ये सेवाएं रहेंगी जारी :

हॉस्पिटल, डायगनोस्टिक सेंटर, क्लीनिक, वैक्सीनेशन सेंटर, मेडिकल इंश्योरेंस ऑफिस, दवाई की दुकानें, दवाई कंपनियों समेत मेडिकल से जुड़ी अन्य सेवाओं को छूट मिलेगी। मास्क सैनिटाइजर बनाने वाले और उनके डिस्ट्रीब्यूटर को छूट रहेगी। जरूरी सेवाओं की इस सूची में सभी सर्विस सिर्फ सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक खुली रह सकती हैं।

ये ऑफिस खुलेंगे:

मीडिया ऑफिस, पेट्रोल पंप और पेट्रोलियम से बने पदार्थ की दुकाने, डेटा सेंटर और जरूरी इन्फ्रास्ट्रक्चर वाले IT ऑफिस, सरकारी और प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस, बिजली और गैस सप्लाई केंद्र, एटीएम और पोस्टल सर्विस, बंदरगाह और उससे जुड़े काम, सामान और पानी का ट्रांसपोर्ट, सेबी और स्टॉक एक्सचेंज के सभी ऑफिस, आरबीआई और उससे जुड़े काम, स्थानीय प्रशासन द्वारा सभी पब्लिस सर्विस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जैसे हवाई जहाज, ट्रेन, टैक्सी, ऑटो और पब्लिक बस, कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउस, पशुओं के डॉक्टर, जानवरों के शेल्टर और पेट शॉप आदि भी खुली रह सकती हैं।

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