नागरिकता कानून: कपिल सिब्बल ने लिया यूटर्न, अब कहा ‘लड़ाई जारी रहेगी’
नई दिल्ली। नागरिकता कानून को लेकर कांग्रेस नेता और वरिष्ठ अधिकवक्ता कपिल सिब्बल ने कल दिए गए अपने बयान से यूटर्न लेते हुए कहा कि नागरिकता कानून असंवैधानिक है, इसके खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी।
इससे पहले शनिवार को कपिल सिब्बल ने कहा था कि सरकार द्वारा बनाये गए कानून को राज्य सरकारों को हर हाल में लागू करना पड़ेगा। कपिल सिब्बल ने कहा था कि यदि नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) पारित हो गया है तो कोई भी राज्य इसे लागू करने से मना नहीं कर सकता है। सीएए को लागू करने से मना करना मुमकिन नहीं और इसे लागू करने से इनकार करना असंवैधानिक होगा।
कपिल सिब्बल ने यह भी कहा था कि सीएए संसद से पास है तो कोई भी राज्य ये नहीं कह सकता कि हम इसे लागू नहीं करेंगे, ये संभव नहीं है, ये असंवैधानिक है। आप इसका विरोध ज़रूर कर सकते हैं। आप विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर सकते हैं और सरकार से कह सकते हैं कि इसे वापस लिया जाए।
अब कपिल सिब्बल ने अपने बयान पर सफाई देते हुए ट्विटर पर लिखा, ‘मेरा मानना है कि सीएए असंवैधानिक है। हर राज्य विधानसभा के पास यह संवैधानिक हक है कि वह प्रस्ताव पारित कर सकती है और इसे वापस लेने की मांग कर सकती है। यदि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कानून को संवैधानिक घोषित कर दिया जाता है तो उसका विरोध करना मुश्किल हो जाता है। लड़ाई जारी रहेगी।’
वहीँ शनिवार को ही कपिल सिब्बल के बयान से सहमति जताते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने कहा था कि नागरिकता कानून (सीएए) की संवैधानिक स्थिति संदेहास्पद है। अगर सर्वोच्च न्यायालय (सुप्रीमकोर्ट) ने हस्तक्षेप नहीं किया तो वह कानून की किताब में कायम रहेगा और अगर कुछ कानून की किताब में है तो उसे सभी को मानना होगा। खुर्शीद ने कहा कि सीएए पर राज्य सरकारों की अलग-अलग राय है। उन्हें अभी सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई घोषणा का इंतजार करना होगा।