एक्शन में चुनाव आयोग: पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष के प्रचार करने पर 24 घंटे की पाबंदी
नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में पांचवे चरण के चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने बड़ी कार्रवाही करते हुए पश्चिम बंगाल प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष के चुनाव प्रचार करने पर 24 घंटे की पाबंदी लगा दी है। यह प्रतिबंध 15 अप्रैल को शाम 7 बजे से लेकर 16 अप्रैल को शाम 7 बजे तक प्रभावी रहेगा।
इतना ही नहीं चुनाव आयोग ने अपने आदेश में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष को कड़ी चेतावनी भी दी है। चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में कार्रवाही करते हुए चुनाव आयोग ने अपने आदेश में कहा है कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के दौरान सार्वजनिक टिप्पणी करते समय इस तरह के बयान देने से परहेज करें।
चुनाव आयोग ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष के उस बयान पर कार्रवाही की है जिसमे उन्होंने कहा था कि “अगर कोई कानून हाथ में लेगा तो सीतलकूची जैसी घटना अनेक स्थानों पर फिर से हो सकती है। दिलीप घोष ने कहा था कि सीतलकूची में शैतान लड़कों को गोली लगी।अगर कोई भी अपने हाथ में कानून लेने की हरकत करता है तो उसके साथ भी ऐसा ही होगा।”
दिलीप घोष का यह बयान संज्ञान में आने के बाद चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस जारी कर जबाव मांगा था। दिलीप घोष के जबाव से संतुष्ट नहीं होने पर चुनाव आयोग ने उनके प्रचार करने पर 24 घंटे की पाबंदी लगाने का आदेश जारी किया है।
इससे पहले कल तृणमूल कांग्रेस ने पीएम नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह पर चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। तृणमूल कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने कल दिल्ली में चुनाव आयोग से मुलाकात कर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज कराई।
तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव आयोग को दी गई अपनी शिकायत में पीएम नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के भाषणों पर आपत्ति जताई है। इतना ही नहीं पार्टी ने कहा है कि चुनाव के दिन पड़ौसी जिले में पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की सभा और रोड शो का आयोजन चुनाव आचार संहिता का खुला उल्लंघन हैं।