हाईकोर्ट की फटकार के बाद चुनाव आयोग ने विजय जुलूस निकालने पर रोक लगाई

हाईकोर्ट की फटकार के बाद चुनाव आयोग ने विजय जुलूस निकालने पर रोक लगाई

नई दिल्ली। कोरोना काल में विधानसभा चुनाव के दौरान कोविड गाइडलाइन का पालन न होने को लेकर कल मद्रास हाईकोर्ट द्वारा चुनाव आयोग को लगाई गई कड़ी फटकार के बाद अब चुनाव आयोग एक्शन में आ गया है।

चुनाव आयोग ने 2 मई को पांच राज्यों के विधानसभा चुनावो, उप चुनावो के लिए होने वाली मतगणना को ध्यान में रखकर विजय जुलूस निकालने पर रोक लगा दी है।

चुनाव आयोग के मुताबिक, 2 मई को मतगणना के बाद कोई भी विजय जुलूस की अनुमति नहीं होगी। 2 से अधिक व्यक्तियों को जीतने वाले उम्मीदवार के साथ जाने की अनुमति नहीं होगी। आयोग ने कहा कि उसके अधिकृत प्रतिनिधि संबंधित निर्वाचन अधिकारी से चुनाव का प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे।

गौरतलब है कि देश के पांच राज्यों असम, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में हुए विधानसभा चुनाव तथा मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में हुए विधानसभा के उपचुनाव और उत्तर प्रदेश में हो रहे पंचायत चुनाव के लिए 2 मई को नतीजे घोषित किये जाएंगे।

कोरोना महामारी के बीच हुए चुनावो के परिणाम आने के बाद निकाले जाने वाले विजय जुलूस में भीड़ जुटने से कोविड नियमो का उल्लंघन होने को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने विजय जुलूस पर पाबंदी लगाने का बड़ा फैसला लिया है।

इससे पहले कल मद्रास हाईकोर्ट ने कोरोना महामारी के बीच हुए चुनावो में कोविड गाइडलाइनो के उल्लंघन को लेकर कड़ी फटकार लगाई थी। हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को फटकार लगाते हुए यह भी कहा कि यदि चुनाव आयोग के खिलाफ हत्या का मामला चलाया जाए तब भी वह कम होगा।

विधानसभा चुनाव में हुए कोविड गाइडलाइन के उल्लंघन के लिए मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को सीधे तौर पर ज़िम्मेदार ठहराते हुए कहा कि वह दो मई को होने वाली मतगणना के लिए अपने प्लान का ब्लू प्रिंट अदालत में जमा कराये। कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि चुनाव आयोग ने गंभीरता नहीं दिखाई तो कोर्ट मतगणना रोकने से भी नहीं हिचकेगा।

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TeamDigital