ईडी ने पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का मामला
मुंबई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ धन शोधन रोकथाम कानून के तहत एक आपराधिक मामला दर्ज किया है।
न्यूज़ एजेंसी एएनआई ने आधिकारिक सूत्रों के हवाले से इसकी पुष्टि की है कि देशमुख के खिलाफ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज प्राथमिकी का अध्ययन करने के बाद धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) की धाराओं के तहत यह मामला दर्ज किया गया है।
बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर नियमित मामला दर्ज कर सीबीआई द्वारा की गई आरंभिक जांच के बाद ईडी ने यह मामला दर्ज किया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त परमबीर सिंह द्वारा देशमुख के खिलाफ लगाए गए घूस के आरोपों की जांच करने को कहा था।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को 20 मार्च को लिखे पत्र में मुंबई के पूर्व आयुक्त परमबीर सिंह ने राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। सिंह ने मुंबई के पुलिस आयुक्त पद से हटाकर राज्य होम गार्ड्स का महानिदेशक नियुक्त करने के बाद मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था।
परमबीर सिह ने आरोप लगाया था कि राकांपा नेता देशमुख ने कुछ पुलिस अधिकारियों को मुंबई के बार व रेस्तरां से 100 करोड़ रुपये प्रत्येक माह इकट्ठा करने का लक्ष्य दिया था।