मानहानि केस को ट्रांसफर किये जाने की कंगना की याचिका पर कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

मानहानि केस को ट्रांसफर किये जाने की कंगना की याचिका पर कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

मुंबई। प्रख्यात गीतकार जावेद अख्तर द्वारा दायर किये गए मानहानि के मामले को दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर किये जाने की फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत की मांग पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है।

फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने याचिका में मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट से ये गुहार लगाई थी कि जावेद अख्तर की शिकायत को दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर किया जाना चाहिए।

याचिका में कंगना की तरफ से कहा गया था कि अंधेरी कोर्ट ने उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया है। अभिनेत्री ने मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट से ये कहते हुए संपर्क किया था कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप ‘जमानती, गैर-संज्ञेय और कंपाउंडेबल’ हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अंधेरी कोर्ट ने उनके मुकदमे से पहले ही उनकी प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाने के लिए ‘शक्ति का दुरुपयोग’ किया।

जवाब में, जावेद अख्तर के वकील जय के भारद्वाज ने कहा था कि कंगना का मकसद कई याचिकाएं दायर करके कार्यवाही में देरी करना और उनके मुवक्किल को परेशान करना है जो वरिष्ठ नागरिक होने के बावजूद अंधेरी मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश हो रहे हैं।

कंगना की याचिका पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्रीधर भोंसले ने 25 फरवरी को याचिका पर सुनवाई की और अदालत ने उनके आवेदन पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। कोर्ट अब 9मार्च को अपना फैसला सुनाएगा।

बता दें कि जावेद अख्तर ने नवंबर 2020 में कंगना रनौत के खिलाफ एक टेलीविजन इंटरव्यू में उनके खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक और निराधार टिप्पणी करने के लिए मानहानि की शिकायत दर्ज की थी। अभिनेत्री ने जबरन वसूली और आपराधिक धमकी का आरोप लगाते हुए एक जवाबी शिकायत दर्ज की थी।

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TeamDigital